चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने परिवार पहचान पत्र (PPP) से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। नए प्रावधानों के तहत, ऐसे परिवारों का PPP रद्द कर दिया जाएगा जो लंबे समय से हरियाणा से बाहर रह रहे हैं या जिन्होंने राज्य से पलायन कर लिया है।
किनका परिवार पहचान पत्र होगा रद्द?
- यदि परिवार का कोई भी सदस्य हरियाणा में नहीं रहता है।
- यदि परिवार का कोई भी सदस्य जीवित नहीं है।
- यदि परिवार का मुखिया हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण (Haryana Parivar Pehchan Authority) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) से किसी सदस्य का नाम हटाने का अनुरोध करता है।
हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण के CEO जे गणेशन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं, जो तुरंत प्रभाव से लागू होंगे।
PPP डेटा की सुरक्षा के लिए कड़े नियम
सरकार ने परिवार सूचना डेटा कोष (Family Information Data Repository) की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब कोई भी एजेंसी गैर-सरकारी उद्देश्यों के लिए PPP डेटा साझा नहीं कर सकेगी।
किन उद्देश्यों के लिए PPP डेटा का इस्तेमाल होगा?
- सरकारी योजनाओं, सब्सिडी, सेवाओं और लाभों के लिए।
- हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) और हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) द्वारा विज्ञापित भर्तियों के सत्यापन के लिए।
- केवल केंद्र सरकार, राज्य सरकार, विश्वविद्यालयों, निगमों और स्थानीय प्राधिकरणों को ही PPP डेटा उपयोग करने की अनुमति होगी।
जाति सत्यापन की नई प्रक्रिया
PPP में दर्ज किसी भी परिवार के सदस्य की जाति का सत्यापन पटवारी और कानूनगो द्वारा किया जाएगा।
- सत्यापन के दौरान, परिवार द्वारा घोषित जाति की जानकारी पटवारी को बिना बताए भेजी जाएगी।
- यदि पटवारी द्वारा दर्शाई गई जाति और परिवार द्वारा घोषित जाति समान पाई जाती है, तो जाति सत्यापित मानी जाएगी।
- यदि दोनों में अंतर होता है, तो कानूनगो की जांच के बाद अंतिम सत्यापन होगा।
टैग्स:
#HaryanaNews #PPPUpdate #IdentityCard #HaryanaGovernment #NewRules #FamilyIdentity #GovtSchemes