चंडीगढ़: हरियाणा में कई जातियों को अब दोबारा से जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate) बनवाना होगा। जाति प्रमाण पत्र सरकारी योजनाओं का लाभ लेने और सरकारी कार्यों के लिए अनिवार्य होता है। पहले इन जातियों को अनुसूचित जाति (SC) प्रमाण पत्र जारी किया जाता था, लेकिन अब एससी को दो भागों में बांट दिया गया है। इसी कारण से अब इन जातियों को डीएससी (DSC) प्रमाण पत्र बनवाना होगा।
किन जातियों को बनवाना होगा DSC प्रमाण पत्र?
हरियाणा सरकार द्वारा जारी नई व्यवस्था के तहत निम्नलिखित जातियों के लोगों को अब DSC प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा:
- धानक
- बाल्मीकि
- बंगाली
- बरार, बुरार, बरार
- बटवाल, बरवाला
- बौरिया, बावरिया
- बाजीगर
- भंजरा
- चनाल
- दागी
- दारैन
- देहा, धाय, धीया
- धर्मी
- ढोगरी, धांगरी, सिग्गी
- डुमना, महाशा, डूम
- गागरा
- गांधीला, गांडील, गोंडोला
- कबीरपंथी, जुलाहा
- खटीक
- कोरी, कोली
- मारिजा, मारेचा
- मजहबी, मजहबी सिख
- मेघ, मेघवाल
- नट, बड़ी
- ओड
- पासी
- पेरना
- फेरेरा
- सनहाई
- सनहाल
- सांसी, भेड़कुट, मनेश
- सनसोई
- सपेला, सपेरा
- सरेरा
- सिकलीगर, बैरिया
- सिरकीबंद
क्यों जरूरी है नया प्रमाण पत्र?
हरियाणा सरकार ने एससी श्रेणी में बदलाव करते हुए इसे दो भागों में विभाजित किया है, जिसके चलते इन जातियों के लिए नया DSC प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया गया है। बिना इस प्रमाण पत्र के सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा।
👉 अधिक जानकारी और अपडेट्स के लिए जुड़े रहें Alakh Haryana के साथ।
#CasteCertificate #HaryanaNews #AlakhHaryana #DSC