हरियाणा। हरियाणा में करनाल लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार दिव्यांशु बुद्धि राजा को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर में आगे की कार्रवाई पर रोक लगाई दी है। इसके साथ ही उनकी याचिका पर हरियाणा सरकार व अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
इससे पहले शुक्रवार को दिव्यांशु बुद्धिराजा पंचकूला की कोर्ट में पेश हुए थे, जहां से उन्हें कोर्ट ने राहत देते हुए बेल दे दी थी।
ये था मामला
बता दें कि साल 2018 में दिव्यांशु बुद्धिराजा ने पंचकूला बेरोजगारी को लेकर प्रदर्शन किया था। दिव्यांशु पंचकूला के राजकीय कॉलेज सेक्टर-1 में युवाओं से मिलने पहुंचे मनोहर लाल के काफिले में घुस गए और नारेबाजी की। इस मामले में केस दर्ज कर उन्हें जेल भेजा गया था।इसके बाद पंचकूला में ‘मनोहर लाल-जवाब दो’ के पोस्टर लगाए गए थे। जिसमें युवाओं को नौकरी देने से जुड़े सवाल पूछे गए थे। इस मामले में दिव्यांशु बुद्धिराजा पर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान का केस दर्ज हुआ था। पुलिस ने केस को आगे की कार्रवाई के लिए कोर्ट भेज दिया।इस मामले में दिव्यांशु बुद्धिराजा कोर्ट में सुनवाई के लिए पेश नहीं हुए। जिस वजह से कोर्ट के आदेश पर 3 जनवरी 2024 को पंचकूला सेक्टर 14 के पुलिस थाना में धारा 174ए के तहत मामला दर्ज किया गया।