नई दिल्ली।दिल्ली आबकारी घोटाला में जेल में बंद आप सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। आज सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने उन्हें जमानत दी है। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत का विरोध नहीं किया। इसके साथ ही अब संजय सिंह छह महीने बाद जेल से बाहर आएंगे।
जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संजय सिंह इस केस के बारे में मीडिया में बयान न दें। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत की शर्तें निचली अदालत तय करे।
ईडी ने क्या कहा?
कोर्ट ने ईडी से आज यानी मंगलवार दोपहर 2 बजे तक यह बताने को कहा था कि क्या आप नेता और सांसद संजय सिंह को 6 महीने की कैद के बाद भी उनकी और हिरासत की जरूरत है। संजय सिंह की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील रखी।जिसके बाद न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति पी बी वराले की पीठ ने छह महीने से जेल में बंद संजय सिंह को रिहा करने का आदेश दिया। इसके साथ ही प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि अगर संजय सिंह को मामले में जमानत दी जाती है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है। जिसके बाद ईडी ने उनकी जमानत पर विरोध करने से इनकार कर दिया।
कब हुए थे गिरफ्तार?
संजय सिंह को बीते साल चार अक्टूबर को शराब घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था। ईडी के वकील ने अदालत में कहा था कि संजय सिंह 2021-22 में आई दिल्ली शराब नीति से संबंधित घोटाले से हुई अपराध की आय को रखने, छिपाने, उपयोग करने और लेन-देन में शामिल रहे हैं। दिल्ली की आबकारी नीति अगस्त, 2022 में निरस्त कर दी गई थी और दिल्ली के उपराज्यपाल ने बाद में सीबीआई को कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की जांच का आदेश दिया था।