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हरियाणा सरकार ने कुछ विशेष बिजली उपभोक्ताओं के लिए जारी की राहत भरी खबर ,जानिए नियम

चंडीगढ़।हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर जारी की है। हरियाणा के अति गरीब परिवार जो किसी कारणवश बिजली बिल जमा नहीं करा पा रहे उनको सरकार ने बिजली बिलों में राहत देने की घोषणा की है। लेकिन इनके लिए भी कुछ नियम बनाये गए हैं जिनके आधार पर ही बिजली बिल में राहत मिलेगी। इस हेतु उपमंडल स्तर पर विशेष शिविर लगाने का आदेश दिया गया है।प्रदेश में जो कालोनियां अभी तक भी वैध नहीं हो सकी उनको भी कुछ नियमो के तहत ही इस का लाभ उठा सकते हैँ ।

दरअसल हरियाणा कि मनोहर सरकार कुछ विशेष उपभोक्ताओं को बिजली बिल में राहत देने की तैयारी कर रही है। ये परिवार बीपीएल से नीचे एक लाख से भी कम आय वाले परिवार हैं। इसको लेकर हरियाणा बिजली वितरण निगमों के चेयरमैन पीके दास ने पुष्टि करते हुए कहा कि गरीब परिवारों के लिए हम उपमंडल स्तर पर शिविर लगाने जा रहे हैं। इसकी मानीटरिंग एक्सईएन स्तर का अधिकारी करेगा।

इतना ही नहीं जो भी एक लाख से कम आय वाले परिवार हैं, साथ ही किसी कारण से डिफाल्टर हो गए हैं, इसके लिए वन टाइम सैटलमेंट स्कीम लागू कर दी गई है। इन परिवारों को हमने 3600 की राशि जमा करने की स्कीम दी है। यह राशि देने पर एकमुश्त पुराना सारा बकाया माफ कर दिया जाएगा लेकिन तीन साल तक उक्त परिवार फिर बिजली की किसी स्कीम का लाभ नहीं ले सकेगा। उन्होंने बताया कि सितंबर माह में ही शिविर लगाने के लिए कहा गया है। जिसमें अति गरीब लाखों परिवारों को इस स्कीम का फायदा होगा।

प्रदेश में जो कालोनियां अभी तक भी वैध नहीं हो सकी हैं, अथवा झुग्गी वाले परिवार, अतिक्रमण वाले स्थानों पर भी बिजली निगम इस शर्त के साथ में कनेक्शन जारी कर रहा है कि बिजली कनेक्शन देने का अर्थ यह नहीं है कि वहां की जमीन अथवा संपत्ति को लेकर निगम कोई सर्टिफिकेट जारी कर रहा है, अर्थात अब बिजली के बिल के आधार को लेकर कोई भी व्यक्ति विशेष यह दावा नहीं कर सकेगा कि अमुक स्थान पर उसने लंबे अर्से से कनेक्शन लिया हुआ है। बिजली निगम कनेक्शन देने के वक्त ही इस बारे में लिखित कार्यवाही करेगा। इसको लेकर निगमों की ओर से एक विशेष फार्मेट भी तैयार कर लिया गया है।

 

 

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