पुलिस ने एक बयान में कहा कि मानेसर के खिलाफ यहां भारतीय दंड संहिता की धारा 307 (हत्या का प्रयास) और 147 (दंगा) के तहत प्राथमिकी दर्ज है।
एक अदालत ने शनिवार को आदेश दिया कि मामले की जांच के लिए मानेसर को 25 सितंबर को पेशी वारंट पर पटौदी पुलिस थाना लाया जाए।
राजस्थान पुलिस ने मोनू मानेसर पर नासिर (25) और जुनैद (35) की हत्या का मामला दर्ज किया है। उसपर कुछ लोगों ने हरियाणा के नूंह में हाल में हुई हिंसा को भी भड़काने का आरोप लगाया था। मानेसर को मंगलवार को हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार किया था।
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नूंह की एक अदालत से राजस्थान पुलिस ने उसका ट्रांजिट रिमांड प्राप्त किया था, जिसके बाद उसे पड़ोसी राज्य की पुलिस को सौंप दिया गया था।
Haryana, गोरक्षक मोनू मानेसर उर्फ मोहित यादव को पटौदी पुलिस थाने में उसके खिलाफ दर्ज एक मामले में पेशी वारंट के आधार पर राजस्थान से यहां लाएगी।