हरियाणा। हरियाणा में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर आज से नामांकन शुरू हो गए हैं। जिसको लेकर चुनाव आयोग ने आज (29 अप्रैल) अधिसूचना जारी कर दी है। जारी अधिसूचना के अनुसार 6 मई को नामांकन पत्र दाखिल करने का अंतिम दिन होगा, 7 मई को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी, 9 मई तक उम्मीदवार अपने नामांकन पत्र वापस ले सकते है, इसके उपरांत 25 मई को मतदान होगा तथा 4 जून को मतों की गणना का कार्य किया जाएगा। इन लोकसभा चुनावों को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए सभी को आदर्श आचार संहिता की पालना करनी होगी।
चुनाव आयोग के अनुसार नामांकन पत्र उम्मीदवार या उसके किसी प्रस्तावक द्वारा पीठासीन या सहायक पीठासीन अधिकारी कार्यालय में प्रात: 11 बजे से 3 बजे तक जमा करवा सकते हैं। एक उम्मीदवार को नामांकन पत्र पीठासीन अधिकारी या सहायक पीठासीन अधिकारी के पास जमा करवाने आते समय अधिकतम तीन वाहनों की अनुमति होगी और कार्यालय की 100 मीटर परिधि में वाहन खड़े करने होंगे। उम्मीदवार सहित पीठासीन अधिकारी या सहायक पीठासीन अधिकारियों के कार्यालयों में अधिकतम 5 व्यक्तियों की प्रविष्टि की अनुमति होगी। इन दिशा-निर्देश की किसी प्रकार की अवहेलना को सहन नहीं किया जाएगा। नामांकन प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी की जाएगी।
जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को सिक्योरिटी जमा करानी होगी। सामान्य प्रत्याशी के लिए यह 25 हजार रुपये तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जाति उम्मीदवारों के लिए यह राशि आधी होगी। सिक्योरिटी राशि पीठासीन अधिकारी या सहायक पीठासीन अधिकारी के सामने या तो नकद या फिर भारतीय रिजर्व बैंक या ट्रेजरी में जमा करानी होगी। चेक या बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से स्वीकार्य नहीं होगी। मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय या राज्य की मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों के लिए एक प्रस्तावक तथा अन्य सभी उम्मीदवारों व दूसरों राज्यों की मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों के लिए 10 प्रस्तावक होने चाहिए। प्रस्तावक संबंधित लोकसभा व विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता होना चाहिए।