📍 स्थान: रोहतक, हरियाणा 📝 Alakh Haryana बिज़नेस डेस्क रिपोर्ट
हरियाणा के व्यापारियों के लिए राहत की बड़ी खबर है। राज्य सरकार ने एकमुश्त समाधान योजना (OTS स्कीम-2025) की घोषणा की है, जिसके तहत व्यापारी पुराना GST टैक्स भारी छूट के साथ चुका सकेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देश पर शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य व्यापारियों को पुराने टैक्स बोझ से आज़ादी दिलाना और आर्थिक सुधार की राह खोलना है।
इस स्कीम की सबसे खास बात यह है कि अगर किसी व्यापारी पर 3 लाख रुपये तक का बकाया है, जिसमें एक लाख ब्याज और 50 हजार पेनल्टी शामिल है, तो वह केवल 20 हजार रुपये देकर अपनी देनदारी से मुक्त हो सकता है।
📌 योजना की मुख्य बातें:
🔹 स्कीम की अवधि:
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6 माह तक रहेगी लागू
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व्यापारी GST पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं
🔹 छूट का गणित — एक उदाहरण:
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कुल बकाया: ₹3 लाख
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जिसमें ब्याज: ₹1 लाख (माफ)
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पेनल्टी: ₹50 हजार (माफ)
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बचा टैक्स: ₹1.5 लाख
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इसमें से ₹1 लाख की और छूट
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शेष ₹50 हजार का 40% = ₹20 हजार ही जमा करने होंगे
छूट के लिए तीन श्रेणियां (Slabs):
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पहला स्लैब (₹10 लाख तक के बकायादार)
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₹1 लाख टैक्स की सीधी छूट
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ब्याज व पेनल्टी पूरी तरह माफ
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बाकी टैक्स राशि का केवल 40% देना होगा
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दूसरा स्लैब (₹10 लाख से ₹10 करोड़ तक)
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ब्याज और पेनल्टी पूरी तरह माफ
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टैक्स राशि का 50% भुगतान करना होगा
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भुगतान एकमुश्त या दो किश्तों में
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तीसरा स्लैब (₹10 करोड़ से अधिक)
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केवल ब्याज और पेनल्टी की छूट
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टैक्स की पूरी राशि जमा करनी होगी
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अधिकारियों का बयान:
देवेंद्र कल्याण, प्रधान सचिव, आबकारी एवं कराधान विभाग, ने रोहतक में व्यापारियों की ट्रेड एसोसिएशन, CA और अधिवक्ताओं के साथ बैठक की। उन्होंने व्यापारियों से OTS योजना का लाभ उठाने का आग्रह किया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजना को तेजी से लागू करें और व्यापारियों को जागरूक करें।
उपायुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने कहा कि GST के नियमों को लेकर सभी संबंधित अधिकारियों और हितधारकों को प्रशिक्षण दिया जाए, ताकि वे योजना का भरपूर लाभ ले सकें।
✅ Alakh Haryana की सलाह:
यह योजना विशेषकर छोटे और मंझोले व्यापारियों के लिए सुनहरा मौका है। इस मौके का लाभ लेकर अपने टैक्स मामलों को सरल करें और बिना अतिरिक्त भार के व्यवसाय को नई दिशा दें।
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