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Liquor Shop Timing: 31 दिसंबर को दिल्ली-NCR और हरियाणा में ठेके खुले रहेंगे: जानें दिल्ली-NCR में शराब ठेकों और बार की टाइमिंग

Liquor Shop Timing: Liquor shops and bars will remain open in Delhi-NCR and Haryana on 31st December: Know the timing of liquor shops and bars in Delhi-NCRLiquor Shop Timing: Liquor shops and bars will remain open in Delhi-NCR and Haryana on 31st December: Know the timing of liquor shops and bars in Delhi-NCR

Alakh Haryana Delhi-NCR New Year Celebration नए साल का जश्न- नए साल के जश्न का माहौल जोर पकड़ चुका है। 31 दिसंबर की रात को दिल्ली-एनसीआर में क्लब और पब में पार्टियां होंगी, जहां शराब के जाम भी छलकेंगे। इस अवसर पर आबकारी विभाग ने विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं। शराब की दुकानों और बार-पब के खुलने के समय में बदलाव किया गया है। आइए जानते हैं कौन से शहर में क्या बदलाव हुए हैं।

दिल्ली और नोएडा में शराब दुकानों के समय में बदलाव

नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 31 दिसंबर को शराब की दुकानें सुबह 10 बजे से रात 11 बजे तक खुली रहेंगी। सामान्य दिनों में ये दुकानें रात 10 बजे तक ही खुलती हैं। दिल्ली में, 31 दिसंबर की रात को ठेके सामान्य दिनों की तरह ही खुले रहेंगे।

फरीदाबाद: शराब ठेकों के लिए अलग टाइमिंग

फरीदाबाद में 31 दिसंबर को बदरपुर बॉर्डर के पास का शराब ठेका सुबह 4 बजे तक खुला रहेगा। वहीं, जिले के अन्य 229 ठेके रात 12 बजे तक ही खुले रहेंगे। सामान्य दिनों में इनका समय रात 10 बजे तक का होता है। बार और पब के लिए समय सीमा रात 1 बजे तक तय की गई है।

सख्त कार्रवाई:
अगर कोई दुकान या ठेका निर्धारित समय के बाद खुला पाया गया, तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए प्रशासन ने 4 टीमों का गठन किया है।

गुरुग्राम: रातभर खुली रहेंगी शराब की दुकानें

गुरुग्राम में शराब ठेकों के मालिकों ने जोन वाइज रातभर दुकानें खोलने की अनुमति ली है। इसके लिए उन्होंने अतिरिक्त फीस का भुगतान किया है। वहीं, पब और बार संचालकों ने जश्न के लिए खास तैयारियां की हैं। हालांकि, बार-पब के समय को लेकर फिलहाल कोई विशेष निर्देश जारी नहीं किए गए हैं।

नोएडा में पार्टी के लिए लाइसेंस अनिवार्य

नोएडा के जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार ने जानकारी दी कि नए साल पर पार्टी आयोजित करने के लिए विशेष लाइसेंस लेना अनिवार्य है।

  • घर पर पार्टी: ₹4000 लाइसेंस शुल्क।
  • वाणिज्यिक स्थल पर पार्टी: ₹11,000 लाइसेंस शुल्क।

लाइसेंस ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। बिना लाइसेंस पार्टी करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

नए साल के जश्न में नियमों का पालन जरूरी

नए साल के इस खास मौके पर लोगों से अपील है कि वह तय नियमों का पालन करें और जिम्मेदारी से जश्न मनाएं।

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