हरियाणा पुलिस के लिए एक नई और महत्वपूर्ण पहल शुरू की गई है, जिससे पुलिसकर्मियों को कोर्ट में गवाही देने के लिए शारीरिक रूप से उपस्थित होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब वे थाने से ही ऑनलाइन गवाही दे सकेंगे, जिससे समय की बचत होगी और मामलों की सुनवाई तेज़ी से हो सकेगी।
कैसे काम करेगा यह सिस्टम?
यमुनानगर जिला सचिवालय में पुलिस अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें पुलिस अधीक्षक राजीव देशवाल ने ऑनलाइन गवाही प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 1 जुलाई 2024 से लागू नए आपराधिक कानून के तहत न्यायालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गवाही देने का प्रावधान किया गया है।
थानों में तैयार किए जा रहे रिमोट प्वाइंट रूम
इस नई व्यवस्था को लागू करने के लिए हरियाणा के सभी थानों में रिमोट प्वाइंट रूम बनाए जा रहे हैं, जिनमें हाई-क्वालिटी कैमरा, माइक, टीवी स्क्रीन, स्पीकर और इंटरनेट कनेक्टिविटी की सुविधा होगी। पुलिसकर्मी इन रूम्स से डिजिटल माध्यम से अपनी गवाही अदालत में दर्ज कर सकेंगे।
समय की होगी बचत, पुलिसकर्मी अन्य कार्यों पर दे सकेंगे ध्यान
यह पहल उन पुलिसकर्मियों के लिए राहत लाएगी, जिन्हें गवाही देने के लिए बार-बार कोर्ट जाना पड़ता था। इससे उनके कार्य घंटे बचेंगे और वे अपने अन्य महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे।
न्याय प्रक्रिया में आएगी पारदर्शिता
यह प्रणाली न केवल पुलिसकर्मियों के लिए फायदेमंद होगी, बल्कि न्याय व्यवस्था में भी पारदर्शिता लाएगी। डिजिटल गवाही से अदालती प्रक्रियाएं तेज़ होंगी और मामलों का त्वरित निपटारा संभव होगा।
हरियाणा में पुलिस सुधार की दिशा में यह एक अहम कदम है, जिससे कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ और डिजिटल बनाया जा सकेगा।