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Haryana, रेंजर भर्ती में महिलाओं की छाती नापने के नियम पर विवाद

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Haryana, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा ने फॉरेस्ट रेंजर और डिप्टी रेंजर पदों की भर्ती में महिला उम्मीदवारों की छाती मापने के फैसले पर आपत्ति जताई है।

उन्होंने कहा कि हरियाणा ही नहीं, बल्कि देश की हर महिला को ऐसे फैसले पर आपत्ति है। भाजपा-जेजेपी सरकार को ऐसे आपत्तिजनक फैसले को वापस लेना चाहिए।

भर्तियां पहले भी होती रही हैं, लेकिन आज तक पुलिस भर्ती में भी ऐसे आपत्तिजनक पैरामीटर कभी नहीं अपनाए गए। हुडा के दावों पर प्रतिक्रिया देते हुए एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि रेंजरों की भर्ती हरियाणा वन सेवा (कार्यकारी) ग्रुप सी नियम, 1998 के आधार पर की जा रही है।

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इस नियम में पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए ऊंचाई और छाती के लिए शारीरिक मानक निर्धारित किए गए हैं। पहले भी ऐसी सभी भर्तियां इन्हीं शारीरिक मानकों के आधार पर की जाती रही हैं। इन नियमों के परिणामस्वरूप, समय-समय पर इन शारीरिक मापों का उपयोग करके 22 महिला वन रक्षकों और चार महिला वनपालों की भर्ती की गई है।

By Alka

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