हिसार – हरियाणा के प्रसिद्ध कॉमेडियन और बौना कलाकार दर्शन को नाबालिग से रेप के मामले में 20 साल की कठोर सजा सुनाई गई है। हिसार की एडीजे सुनील जिंदल की कोर्ट ने दोषी पर 1 लाख 7 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जिसे भरने के लिए उसे एक साल का समय दिया गया है।
महिला वकील ने की थी कड़ी सजा की मांग
मामले में महिला वकील रेखा मित्तल कथूरिया ने कोर्ट से आरोपी के लिए सख्त सजा की अपील की थी। 11 मार्च को हुई सुनवाई में कोर्ट ने दर्शन को दोषी करार दिया था, जिसके बाद 17 मार्च को अंतिम फैसला सुनाया गया। सजा सुनाए जाने तक दर्शन पुलिस कस्टडी में था।
अग्रोहा पुलिस थाने में दर्ज था मामला
यह मामला अग्रोहा पुलिस थाना क्षेत्र से जुड़ा है। पहले दर्शन को जमानत पर रिहा किया गया था, लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद उसे पुलिस हिरासत में ले लिया गया।
सजा सुनते ही मायूस हुआ दोषी, बहन हुई भावुक
सजा सुनाए जाने के दौरान कोर्ट से बाहर आते समय दर्शन ने अपना चेहरा छिपाने की कोशिश की। कोर्ट के फैसले से वह बेहद निराश दिखा, जबकि उसकी बहन की आंखों में आंसू आ गए।
पीड़िता को मिलेगा 2 लाख रुपये का मुआवजा
कोर्ट ने नाबालिग पीड़िता को 2 लाख रुपये मुआवजा देने का भी फैसला सुनाया। पीड़िता के परिवार ने कोर्ट के फैसले पर संतोष व्यक्त किया और वकील रेखा मित्तल कथूरिया व उनकी टीम का धन्यवाद किया।
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